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हरियाणा में डीसी पर लगा 25 हजार का जुर्माना,जानिए किसने और क्यों लगाया

सत्य खबर, चंडीगढ़ ।DC in Haryana fined Rs 25,000, know who imposed it and why 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंबाला के डीसी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद पंचायती भूमि से जुड़े मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर अंबाला के डीसी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए यह राशि अपनी जेब से भरने का आदेश दिए हैं। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश भी दिए हैं।सरकारी वकील के मुताबिक, अंबाला डीसी को आदेश की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीसी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है

 

साल 2007 से विचाराधीन मामला

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गांव तलहेड़ी के मनजीत सिंह व अन्य ग्रामीणों ने एडवोकेट फतेह सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट याचिका दायर की थी कि अंबाला की तलहेड़ी पंचायत में कुछ विवादित भूमि मौजूद है। इस भूमि को लेकर पंचायत अपना दावा कर रही है। ग्राम पंचायत ने याचिकाकर्ताओं से खाली कराने के लिए डीसी के समक्ष याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका साल 2007 से विचाराधीन है और डीसी ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

 

पंचायत ने जमीन से उठाई मिट्टी

याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस आदेश के बावजूद साल 2017 में पंचायत ने इसी जमीन से मिट्टी उठाना शुरू कर दिया था। उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि मामला 16 साल से डीसी के पास लंबित है और अभी तक इसका निपटारा नहीं किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने डीसी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।

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इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में जमा कराना होगा जुर्माना

अब मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो सरकारी वकील ने बताया कि डीसी को आदेश की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीसी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया। डीसी को यह राशि चंडीगढ़ सेक्टर-26 के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में जमा कराने होंगे। साथ ही अगली सुनाई पर स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर रहने का आदेश दिया है।

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